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नाबालिग महिला पहलवान का बृजभूषण सिंह ने नहीं किया था यौन शोषण: पिता

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के यौन शोषण मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्टों में नाबालिग पहलवान के पिता के हवाले से कहा गया है कि बृजभूषण सिंह ने नाबालिग महिला पहलवान का यौन शोषण नहीं किया था। पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ भेदभाव हुआ था। उन्होंने गुस्से में आकर शिकायत दर्ज कराई थी।

नाबालिग पहलवान द्वारा यौन शोषण के आरोप वापस लेने की खबरें ऐसे समय में आई है, जब केंद्र सरकार ने पहलवानों को 15 जून तक जाँच पूरा होने का भरोसा दिलाया है। वैसे इससे पहले भी मीडिया में इस तरह की खबरें आईं थी कि नाबालिग पहलवान ने कोर्ट से शिकायत वापस ले ली है लेकिन तब इस पहलवान के पिता ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया था।

कई मीडिया संस्थानों से बातचीत में नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा, “बेटी के साथ भेदभाव के कारण हमारे अंदर गुस्सा था। फेडरेशन ने हमारी अपील नहीं सुनी। हमने पुलिस को जो शिकायत दी थी, उसमें कुछ सच और कुछ गलत था। सही और गलत को कोर्ट में जाकर स्पष्ट कर दिया है।”

एक मीडिया रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है, “यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई लेकिन मेरी बेटी के साथ भेदभाव किया गया। मैंने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने किसी तरह का उत्पीड़न नहीं किया लेकिन मैं भेदभाव की शिकायत से पीछे नहीं हट रहा।”

बातचीत में भी नाबालिग पहलवान के पिता ने बयान बदले जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है, “हमने किसी लालच, डर या दबाव में बयान नहीं बदला है। यह पूरी तरह सत्य है कि मेरी बेटी नाबालिग है। हमने केस वापस नहीं लिया है। बस बयान बदला है।”

एक न्यूज़ चैनल से नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने कहा है, “बृजभूषण और WFI ने एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन में पक्षपाती फैसले लिए थे। इससे मेरी बेटी प्रभावित हुई थी। जब पहलवान शुरू में विरोध पर बैठे तो उन्होंने गुस्से में आकर शिकायत की थी। उन्हें अब भी लगता है कि चयन प्रक्रिया में उनकी बेटी के साथ भेदभाव हुआ था।

गौरतलब है कि पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर रखी है। इनमें यौन उत्पीड़न के 15 मामलों का जिक्र है। इनमें से 10 में गलत तरीके से छूने की शिकायत की गई है। शिकायत में बिना सहमति के गलत तरीके से छूना, स्तनों और पेट पर हाथ फेरना, पीठ पर हाथ रखना, डराना-धमकाना और पीछा करना शामिल है। एक एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज है। इसमें POCSO अधिनियम की धारा 10 जोड़ी गई है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH