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सीबीआई त्यागी की जमानत रद्द कराने उच्च न्यायालय पहुंची

सीबीआई, नई दिल्ली, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, एस.पी.त्यागी, उच्च न्यायालयS.P. TYAGI

 

सीबीआई, नई दिल्ली, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, एस.पी.त्यागी, उच्च न्यायालय
S.P. TYAGI

नई दिल्ली| अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस.पी.त्यागी को मिली जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने त्यागी को नोटिस जारी किया है और तीन जनवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

त्यागी तथा दो अन्य लोग ब्रिटेन की अगस्तावेस्टलैंड कंपनी से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित तौर पर हुई अनियमितता में शामिल हैं। त्यागी देश के किसी सशस्त्र बल के पहले ऐसे प्रमुख हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व वायुसेना प्रमुख को एक निचली अदालत ने 26 दिसम्बर को जमानत दे दी थी। वह 2004-2007 के दौरान वायुसेना प्रमुख थे। त्यागी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। राष्ट्रीय राजधानी की एक निचली अदालत चार जनवरी को दो अन्य आरोपियों त्यागी के रिश्तेदार संजीव त्यागी तथा दिल्ली के वकील गौतम खेतान की जमानत पर फैसला देगी।

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