कोलकाता। संदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को आज 4.30 बजे तक शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले का मामला और टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी का प्रयास किया जा रहा है। ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी।
सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया था। एजेंसी की एक टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई थी। सीबीआई की टीम भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंची थी और दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद शाम साढ़े सात बजे शेख को लिए बगैर ही लौट गई थी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।