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थोड़ी देर में जेल से रिहा होंगे संजय सिंह, कोर्ट ने जमानत की शर्तें की तय

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुछ देर में जेल से रिहा होंगे। जेल से रिहाई से पहले कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्तें तय कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। वो केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी थी। उसी आधार पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी है।

ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट पर संजय सिंह पर 82 लाख रुपये चंदा लेने का जिक्र था। इसी के आधार पर ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची थी और करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH