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अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, हफ्ते में पांच बार वकीलों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे दिल्ली सीएम

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में उनकी कानूनी बैठकों को सप्ताह में दो से बढ़ाकर पांच बार करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने 4 अप्रैल को ये याचिका दाखिल की थी जिसमें मांग की गई थी उन्हें इनके वकीलों से मिलने का समय बढ़ाया जाए। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि वह विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए काफी कानूनी काम की आवश्यकता है।

केजरीवाल ने तर्क दिया था कि कामकाम सही तरीके से देखने के लिए भी उनके वकीलों और पार्टी के लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ कई मामलों में उनके खिलाफ चल रहे केस के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी मामले को समझने और समझाने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल के वकील ने इसे बुनियादी कानूनी अधिकार बताते हुए हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मुलाकात का समय मांगा।

वहीं ईडी के वकील ने केजरीवाल के वकील की दलीलों पर कहा कि हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की मांग जेल मैन्यूअल के खिलाफ है। क्योंकि जब कोई शख्स जेल में होता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है। केजरीवाल को पहले ही वकीलों के साथ सप्ताह में दो मीटिंग करने का आदेश दिया जा चुका है। ईडी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि इन मीटिंग्स का दुरुपयोग परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

इससे पहले ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती है। बता दें कि ईडी द्वारा 9 बार समन जारी होने के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH