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अवैध हथियार मामले में सलमान खान बरी

सलमान खान, 18 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले, अवैध हथियार रखने के केस, जोधपुर की अदालतsalman-khan
सलमान खान, 18 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले, अवैध हथियार रखने के केस, जोधपुर की अदालत
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जोधपुर। बॉलीवुड के सुपरस्‍टार सलमान खान को 18 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले से जुड़े अवैध हथियार रखने के केस में जोधपुर की अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जैसे ही सलमान खान को कोर्ट से बरी किया गया कोर्ट में उपस्थित सलमान और उनकी बहन अलवीरा खुशी से झूम उठे।

इस केस से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गयी थी। इसके बाद बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सलमान को देखने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पर भारी भीड़ पहले से मौजूद थी। सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी जोधपुर में मौजूद रहीं।

क्या है सलमान खान पर केस?

साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर अवैध शिकार का आरोप लगा था। इसमें सलमान खान के खिलाफ चार केस दर्ज हुए थे। एक केस कांकाणी में शिकार में अवैध हथियार के इस्तेमाल का भी था जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत केस चल रहा था और आज इसी पर फैसला आना था।

क्या है आर्म्स एक्ट के तहत केस?

एक और दो अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर के पास कांकाणी में दो काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान खान पर लगा। आरोप है कि शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार एक पिस्टल और एक राइफल का लाइसेंस खत्म हो गया था और इन हथियारों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया गया था। 15 अक्टूबर 1998 को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं 3/25 और 3/27 के तहत सलमान खान पर केस दर्ज हुआ। इस धारा के तहत अधिकतम तीन साल की सजा प्रावधान है।

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