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बजट पेश करने की तारीख टालने की याचिका खारिज

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, आम बजट पेश करने पर रोक, जनहित याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्टsupreme court of india
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, आम बजट पेश करने पर रोक, जनहित याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट
supreme court of india

नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते आम बजट पेश करने पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।

सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब आम बजट एक फरवरी को ही पेश होगा। जनहित याचिका में कहा गया था कि अगर बजट पेश होता है तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कानून में कोई प्रस्ताव नहीं है। पीठ ने कहा कि आम बजट केन्द्रीय होता है और इससे राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। आम बजट पेश किए जाने से राज्य चुनावों में मतदाताओं का निर्णय प्रभावित होगा, इस बात के समर्थन में कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलते है।

बता दें कि चुनावी घोषणा होने के एक दिन बाद ही आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्षी दलों का आरोप था कि इससे केंद्र की सरकार को फायदा हो सकता है। कई विपक्षी दलों के नेता इस मामले की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मांग की थी कि निष्पक्ष चुनाव के लिए बजट को 8 मार्च के बाद पेश किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कभी भी बजट पेश किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आम बजट पेश पेश नहीं किए जाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि समय आने पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर रोक लगाने की मांग की थी।

चार फरवरी से आठ मार्च तक यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्र सरकार बजट में लोकलुभावन घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर सकती है।

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