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हाजी अली दरगाह से 8 मई तक अतिक्रमण हटाए ट्रस्ट : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को आठ मई तक दरगाह के चारों ओर के अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है।

ट्रस्ट द्वारा खुद अतिक्रमण हटाने की पेशकश को स्वीकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त कार्य बल के गठन का आदेश दिया। न्यायालय ने हालांकि कहा कि ट्रस्ट द्वारा हटाया गया अतिक्रमण अधिकारियों की संतुष्टि का विषय होगा। अधिकारियों ने 907 वर्गमीटर के दायरे को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 171 वर्गमीटर में बनी मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। ट्रस्ट को आसपास के क्षेत्रों के लिए एक सौंदर्यीकरण योजना भी सौंपने के लिए कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर अब देश की कोई भी अदालत किसी याचिका पर विचार नहीं करेगी और अगर कोई पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन चाहता है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय आना पड़ेगा।

न्यायालय का यह आदेश हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें उसने बम्बई उच्च न्यायालय के दो फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख मुकर्रर की है।

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