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ब्रिटेन को कोहिनूर लौटाने का आदेश नहीं दे सकते: सर्वोच्च न्यायालय

प्रिंटिंग गड़बड़ी के लिए दिए गए थे सात अतिरिक्त अंक, JEE ADVANCE में सात अतिरिक्त अंक, आईआईटी-संयुक्त प्रवेश परीक्षाSupreme Court of India

नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह ब्रिटेन को कोहिनूर हीरा लौटाने या उसे नीलाम न करने का आदेश नहीं दे सकता।

सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिटेन को कोहिनूर हीरा लौटाने या उसे नीलाम न करने का आदेश नहीं
Supreme Court of India

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की कोहिनूर हीरा को देश में वापस लाने का निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज करते हुए यह कहा।

केहर ने कहा, “हम हैरान हैं कि एक भारतीय अदालत ब्रिटेन में मौजूद किसी चीज को वापस लाने का आदेश कैसे दे सकती है?” अदालत की पीठ ने कहा, “क्या हम यह आदेश दे सकते हैं कि ब्रिटेन को कोई संपत्ति नीलाम नहीं करनी चाहिए?”

याचिकाकर्ता एनजीओ ने अदालत से यह आदेश देने की मांग की थी कि ब्रिटेन कोहिनूर हीरे की नीलामी न करे। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत सरकार के जवाब से संतुष्ट है कि वह हीरा वापस लाने का प्रयास कर रही है।

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