Uttar Pradesh

उप्र : आजमगढ़ में सुरक्षा की दृष्टि धारा 144 लागू

आजमगढ़। आने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की  दृष्टि से आजमगढ़ जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 2 जुलाई तक लागू रहेगा।  आने वाले दिनों में बद्ध पूर्णिमा और रमजान पर्व आने वाले हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न दलों, संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं भी चल रही हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 10 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 23 जून को अलविदा रमजान का अंतिम शुक्रवार, 26 जून को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा।

21 मई को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का आयोजन होना है। सिंह ने बताया कि धरना-प्रदर्शनों, जुलूसों एवं आंदोलनों के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना है।

एडीएम ने कहा कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारों एवं परीक्षा के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।

जनपद मे शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की त्वरित आवश्यकता हो गई है। उन्हांेने बताया कि यह आदेश जनपद आजमगढ़ की संपूर्ण सीमा के अंतर्गत 2 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

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Dileep Kumar
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