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मानहानि के नए मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस

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अरूण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर किया एक और केस

नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में नोटिस जारी किया। जेटली ने केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा अपने खिलाफ ‘धूर्त’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर यह मुकदमा दायर किया है।

अरूण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर किया एक और केस, 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में नोटिस, अरूण जेटली के खिलाफ 'धूर्त' शब्द का इस्तेमाल
Delhi High Court

संयुक्त पंजीयक पंकज गुप्ता ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि तय की गई है। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के दूसरे दीवानी मुकदमे में जेटली ने कहा है कि आपत्तिजनक शब्दों के कारण उन्हें ‘स्थायी नुकसान और बदनामी’ झेलनी पड़ी।

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इससे पहले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से जुड़े एक मामले में जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

17 मई को जेटली और वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी के बीच अदालत में नोक-झोक हुई थी, जिसमें डीडीसीए मामले पर सवाल-जवाब के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जेठमलानी द्वारा उनके खिलाफ ‘धूर्त’ शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

केंद्रीय मंत्री ने अपनी नई याचिका में कहा कि केजरीवाल की तरफ से की गई जिरह में जेठमलानी ने जेटली से कई सवाल पूछे, शब्दों का इस्तेमाल किया, बयान दिए, जो अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण, अप्रिय, अप्रासंगिक और बदनामी वाले थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी ने कहा था, “मैं यह बताना चाहता हूं यह व्यक्ति (जेटली) एक धूर्त है।” जेटली की ओर से इस पर कड़ी नाराजगी जताई गई और उन्होंने जेठमलानी से पूछा कि उन्होंने ‘धूर्त’ शब्द का इस्तेमाल अपनी ओर से किया या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए केजरीवाल से निर्देश मिला था।

जेठमलानी ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने मुवक्किल के निर्देश पर किया, इसके बाद जेटली ने उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने की धमकी दी।

जेटली ने कहा, “मैं प्रतिवादी के खिलाफ आरोप बढ़ाऊंगा। यह व्यक्तिगत दुर्भावना की एक सीमा होती है।” केजरीवाल के अधिकृत वकील ने हालांकि कहा कि जेठमलानी को केजरीवाल की ओर इस शब्द के इस्तेमाल का कोई निर्देश नहीं मिला था।

मानहानि के नए मामले के अनुसार, “जेठमलानी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने अपने मुवक्किल के निर्देश पर ‘धूर्त’ शब्द का इस्तेमाल किया।”

जेटली द्वारा दायर मामले में कहा गया है, “जेठमलानी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें अरविंद के साथ एक बैठक में यह निर्देश मिला था और इस बैठक में ऑन-रिकॉर्ड (अधिकृत) वकील मौजूद नहीं था।”

इससे पहले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से जुड़े एक मामले में जेटली ने अरविंद और आम आदमी पार्टी (आप) के कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चढ्ढा और दीपक वाजपेयी सहित पांच नेताओं के खिलाफ 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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