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बड़ा फैसलाः वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित

जानवरों के खिलाफ क्रूरता रोकने को बना नया कानून, वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधितanimal for slaughter

जानवरों के खिलाफ क्रूरता रोकने को बना नया कानून

नई दिल्ली। पशु बाजार से अब वध के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार के इस कदम से मीट तथा चमड़ा के निर्यात और कारोबार पर असर पड़ने की संभावना है। साथ ही जानवरों के सींग पर पेंटिंग तथा उन्हें आभूषण या सजावटी सामान पहनाने जैसी क्रूर प्रथाओं पर भी रोक लगाई गई है।

जानवरों के खिलाफ क्रूरता रोकने को बना नया कानून, वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित
animal for slaughter

पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकने के कानून के तहत सख्त प्रावधानों वाले ‘पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकथाम [मवेशी बाजार नियमन] नियम, 2017’ अधिसूचित कर दिया है।

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि नए नियम पशु बाजार तथा मवेशियों की बिक्री के नियमन के बहुत खास है। अधिसूचना के अनुसार पशु बाजार की कमेटी का सदस्य सचिव इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कोई युवा जानवर वहां न लाया जाए। जानवर वहां तभी आए जब उसके मालिक का पूरा ब्योरा मंडी में जमा हो जाए।

एक घोषषणा पत्र होगा, जिसमें पशु के मालिक के दस्तखत होंगे। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य पशु वध पर अंकुश लगाना है।

पशु कल्याण बोर्ड की कानूनी उप समिति के सदस्य रहे एनजी जयसिम्हा का कहना है कि अभी तक पशु बाजार में दुधारू व वध में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की खरीद-फरोख्त का चलन रहा है।

नए कानून के अस्तित्व में आने से पशु बाजार से वध के लिए जानवर नहीं खरीदे जा सकेंगे। अब इस तरह के जानवरों को सीधे फार्म से खरीदना होगा।

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