लखनऊ। मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल फोन से दी गयी कथित धमकी के सम्बन्ध में दर्ज मामले में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने विवेचक सीओ हजरतगंज अविनाश मिश्रा को अविलम्ब कोर्ट में उपस्थित हो कर वार्तालाप का कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) प्राप्त करने और 08 जुलाई की अगली सुनवाई तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के आदेश दिए हैं।
विवेचक सीओ हजरतगंज ने अवकाश पर होने के कारण कोर्ट के आदेशों के अनुपालन हेतु 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया।
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सीजेएम ने 20 अगस्त 2016 के आदेश द्वारा पुलिस की अंतिम रिपोर्ट ख़ारिज कर यह विवेचना क्षेत्राधिकारी हजरतगंज से कराये जाने का आदेश देते हुए अमिताभ और मुलायम सिंह के आवाज़ का नमूना प्राप्त कर इन दोनों की आवाज़ की सीडी में आवाज़ से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद कोर्ट द्वारा बार-बार आदेश देने के बाद भी विवेचक द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी है।