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मुलायम केस: सीएफएसएल चंडीगढ़ ने मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस माँगा

मुलायम केस, सीएफएसएल चंडीगढ़ ने मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस माँगा, मुलायम सिंह यादव द्वारा अमिताभ ठाकुर को दी गयी धमकी, सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव, विवेचक सीओ हजरतगंज अविनाश मिश्रा, वार्तालाप का कॉम्पैक्ट डिस्कmulayam singh yadav amitabh thakur

लखनऊ। मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल फोन से दी गयी कथित धमकी के सम्बन्ध में दर्ज मामले में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) चंडीगढ़ ने विवेचक सीओ हजरतगंज अविनाश मिश्रा को मामले की जाँच हेतु बातचीत में प्रयुक्त हुए मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस तथा मीडिया उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मुलायम केस, सीएफएसएल चंडीगढ़ ने मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस माँगा, मुलायम सिंह यादव द्वारा अमिताभ ठाकुर को दी गयी धमकी, सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव, विवेचक सीओ हजरतगंज अविनाश मिश्रा, वार्तालाप का कॉम्पैक्ट डिस्क

पूर्व में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव के आदेशों का अनुपालन करते हुए विवेचक ने 12 जून 2017 को सीजेएम कोर्ट में उपस्थित हो कर अमिताभ द्वारा पूर्व विवेचक को दिए गए कॉम्पैक्ट डिस्क को प्राप्त कर उसे एसएसपी लखनऊ के माध्यम से सीएफएसएल चंडीगढ़ को जाँच हेतु भेजा था।

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सीएफएसएल ने मूल डिवाइस देने की बात कहते हुए 16 जून को इसे वापस कर दिया, जिस पर आज श्री मिश्रा ने अमिताभ को मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस तथा मीडिया उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा।

लखनऊ पुलिस ने मामले को गलत बताते हुए कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट भेजा था पर सीजेएम ने 20 अगस्त 2016 के आदेश द्वारा इसे ख़ारिज कर यह विवेचना क्षेत्राधिकारी हजरतगंज से कराये जाने का आदेश देते हुए अमिताभ और मुलायम सिंह के आवाज़ का नमूना प्राप्त कर इन दोनों की आवाज़ की सीडी में आवाज़ से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण कराने के आदेश दिए थे।

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