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निठारी कांड के दोषी पंढेर व कोली को मृत्युदंड

निठारी कांड के दोषी पंढेर व कोली को मृत्युदंड, 2006 में हुआ था निठारी कांडmoninder singh pandher surendra koli

2006 में हुआ था निठारी कांड

गाजियाबाद| पूरे देश को हिला देने वाले निठारी कांड के मुख्‍य दोषियों मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को मृत्‍युदंड की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उन्‍हें यह सजा सुनाई।

निठारी कांड के दोषी पंढेर व कोली को मृत्युदंड, 2006 में हुआ था निठारी कांड
moninder singh pandher surendra koli

राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में दुष्कर्म और हत्या के कई मामलों में से एक में सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने व्यवसायी मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को एक 20 वर्षीया युवती के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म तथा आपराधिक साजिश रचने के मामले में मौत की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें शनिवार को दोषी ठहराया था।

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विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार त्रिपाठी ने युवती के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म तथा आपराधिक साजिश रचने के मामले में पंढेर और कोली के लिए सजा का ऐलान किया। सीबीआई ने 29 दिसंबर, 2006 को यह मामला दर्ज किया था और यह निठारी कांड में दर्ज आठवां मामला है।

घटना पांच अक्टूबर, 2006 की है, जब पीड़िता अपने कार्यालय से घर लौट रही थी और निठारी में पंढेर के घर के सामने से गुजर रही थी। कोली ने महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और खोपड़ी घर के पिछले हिस्से में फेंक दी थी, जिसे सीबीआई ने बाद में बरामद किया था।

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