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10 साल की बलात्कार पीड़िता को क्या आज मिलेगी गर्भपात की अनुमति?

चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण, 10 साल की बलात्कार पीड़िता , सुप्रीम कोर्ट , धनंजय वाई चन्द्रचूड़ , जगदीश सिंह खेहर,

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 26 हफ्तों के भ्रूण के गर्भपात के संबंध में फैसला सुनाने वाली है। गर्भपात की अनुमति के लिए दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा।चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण, 10 साल की बलात्कार पीड़िता , सुप्रीम कोर्ट , धनंजय वाई चन्द्रचूड़ , जगदीश सिंह खेहर,प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव से इस मामले में न्यायालय की मदद करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता का 26 जुलाई को चिकित्सकों के बोर्ड से परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा कि मेडिकल बोर्ड जांच करेगा कि अगर वे गर्भ समापन की अनुमति दें, तो पीड़ित लड़की के जीवन के प्रति खतरे की क्या संभावना है। न्यायालय ने सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिये भी कहा कि बलात्कार पीड़िता और उसके माता पिता में से एक को पीजीआई, चंडीगढ़ में परीक्षण के लिए जाने के लिये उचित सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

न्यायालय के मुताबिक मेडिकल बोर्ड अपनी गुप्त रिपोर्ट उसे सौंपेगा। न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता के वकील से कहा कि वह तुरंत सदस्य सचिव को उसका पता मुहैया कराए।

आपको बता दें कि बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह की गर्भवती होने की पुष्टि हो चुकी थी। इसके बाद चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 18 जुलाई को उसे गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। बाद में शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की गई।

न्यायालय गर्भ का चिकित्सीय समापन कानून के तहत 20 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमित देता है। साथ ही भ्रूण में आनुवांशिक असमान्यता होने की स्थिति में अपवाद स्वरूप इतर आदेश भी दे सकता है।

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Sudha Pal
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