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आदित्य मर्डर केस: रॉकी यादव दोषी करार, 6 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

नई दिल्ली। बिहार के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में जदयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। इस मामले में गया सिविल कोर्ट के एडीजी-1 के न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। सभी दोषियों को छह सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

बात दें कि जनता दल-युनाइटेड (जद-यू) की निलंबित पार्षद मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव ने बिहार के गया में बीते वर्ष सात मई को कथित तौर पर उसकी एसयूवी को एक कार द्वारा ओवरटेक करने पर कार में सवार 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद 11 मई, 2016 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉकी यादव को 19 अक्टूबर, 2016 को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी रॉकी यादव को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी। सरकार के वकील ने तर्क दिया, “उसने राजमार्ग पर एक युवक को इसलिए गोली मार दी, क्योंकि एक स्विफ्ट कार द्वारा उसकी आयातित लैंड रोवर कार को ओवरटेक करना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ।” सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी और रॉकी यादव को जेल भेज दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 11 सितंबर से पहले इस मामले में फैसला आना चाहिए।

 

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH