Uttar Pradesh

उप्र: प्लास्टिक थैलियों पर लगा प्रतिबंध

plastic-bagsलखनऊ | उत्तर प्रदेश में चल रहे प्लास्टिक बैन के मुद्दे को आखिरकार अंजाम मिल गया। गुरुवार से प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। यह रोक सभी तरह की प्लास्टिक थैलियों पर लागू किया जायेगा। इसमें आम पॉलिथीन थैली और कपड़े की तरह दिखने वाली प्लास्टिक की थैलियां भी शामिल हैं। इस रोक में निमंत्रण पत्र, किताबों और पत्रिकाओं को बांधने के लिए काम में आने वाली पारदर्शी पन्नी या अन्य पॉलिथीन शीट भी शामिल है। हलाकि प्लास्टिक के पैकेट में बिकने वाले खाने-पीने के सामान, तेल, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थो को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

आधिकारिक रूप से पैकेजिंग नियमों के मुताबिक, सील पॉली पैक में बिक रहे खाद्य पदार्थ पहले की तरह ही बिकते रहेंगे। पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर दुकानदारों और आम लोगों में फैली भ्रंतियों को दूर करते हुए जिलाधिकारी राजशेखर ने बताया कि पॉलिथीन बैन के अधिनियम में ही पॉली पैक में बिक रहे खाद्य पदार्थो, तेल व दूध को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध केवल उन सभी तरह की प्लास्टिक थैलियों पर है, जिनमें मॉल, होटल और दुकानों में सामान बेचा जाता है। इसके साथ ही पॉली पैकेटों के निर्माण और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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