Uttar Pradesh

उप्र : सामूहिक दुष्कर्म, दोषियों को उम्रकैद

rape-case-jaipurहमीरपुर । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है । दो लोगों को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ललपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बजेहटा निवासी भूरा (काल्पनिक नाम) ने 16 दिसंबर 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री कल्पना (काल्पनिक नाम) को 14 दिसंबर की देर रात गांव के ही झल्लू साहू ने फोन कर कहा था कि उसकी मां बुला रही है। कल्पना उसके के साथ चली गई। वहीं रास्ते में योगेश साहू मिल गया और कल्पना को झल्लू व योगेश दूसरे घर ले गए। दोनों लोगों ने कल्पना के साथ दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर जान से मार डालने की धमकी देते रहे।

इस बीच परिजन लड़की की खोजबीन करते रहे और झल्लू व योगेश ने लड़की को बंधक बनाए रखा। 16 दिसंबर, 2012 को जब झल्लू की मां आ गई तब लड़की को छोड़ा। पीड़ित लड़की के पिता ने घटना की रिपोर्ट ललपुरा थाने में दर्ज कराई। इस मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के संतोष कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त झल्लू साहू व योगेश साहू को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी तुलसीराम कुटार ने की।

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