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पारले में बिस्किट की जगह निकले कीड़े, कंज्यूमर न्यायालय ने ठोंका इतना जुर्माना

मुंबई। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में मोहम्मद जुबेर शेख ने पारले कंपनी का बिस्कुट लिया जिसमें कीड़े पाए जाने पर उन्होंने इसकी शिकायत कंज्यूमर न्यायालय में की थी। इस मामले में कोर्ट ने कम्पनी को 35 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

उपभोक्ता जुबेर शेख ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत की थी कि उसने नवी मुंबई के सीबीडी, बेलापुर क्षेत्र में 25 रुपए का पारले जी बिस्कुट का पैकेट खरीदा था। जब उसने पैकेट खोला तो उसमें कीड़े निकले। हालांकि पार्ले के केटेगरी हेड फॉर बिस्किट, मयंक शाह ने मीडिया से हुई चर्चा में इस मामले की जानकारी न होने की बात कही।

जिसके बाद जुबेर शेख ने उपभोक्ता निवारण मंच में अपील की। इस मामले पर सुनवाई करते हुए ठाणे के अतिरिक्त उपभोक्ता निवारण मंच द्वारा उपभोक्ता मोहम्मद जुबेर को 35 हजार रूपए का मुआवजा देने का आदेश बिस्किट कंपनी को दिया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

बता दें कि पारले को बिस्किट निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ब्रांड माना जाता है। पारले के बिस्कुट पैक में खराबी आने से इसकी गुडविल प्रभावित हो सकती है।

 

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