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आरुषि हत्याकांड: सबूतों के अभाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को किया बरी

 

नई दिल्ली। तमाम सुर्ख़ियों में छाया रहने वाला आरुषि मर्डर केस आखिरकार आज अंतिम अंजाम पर पहुँच गया। जहां इलहाबाद हाईकोर्ट के जज एके मिश्रा ने सुबूतों के अभाव में तलवार दंपति को बरी कर दिया है।

तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। 26 नवंबर, 2013 को उनको सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तलवार दंपति इस समय गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहे थे।

गौरतलब है कि डॉ. तलवार की बेटी आरुषि की हत्या 15 एवं 16 मई 2008 की दरम्यानी रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में ही कर दी गई थी। घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था।

इस हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 23 मई को डॉ़ राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच एक जून को सीबीआई को सौंप दी गई थी।

सीबीआई की जांच के आधार पर गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से तलवार दंपति जेल में बंद हैं।

 

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH