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सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सीमा पार करने वाला जवान दोषी करार, मिली जेल

नई दिल्ली। पिछले वर्ष सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान जाने वाले इंडियन सोल्जर को सेना की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। सैनिक के लिए तीन महीने जेल की सजा की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान ने जनवरी में सैनिक भारत को सौंप दिया था।

सेना की अदालत ने चंदू लाल चव्हाण को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है लेकिन सजा की अवधि को उचित अधिकारियों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। सिपाही चंदू के मामले की सुनवाई जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा की गई। चव्हाण सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उनकी तैनाती 37 राष्ट्रीय राइफल्स में थी।

सिपाही चंदू लाल चव्हाण 29 सितंबर 2016 को भारत के कृष्णा घाटी सेक्टर से सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद डीजीएमओ स्तर की वार्ता के माध्यम से पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों से बातचीत की गयी। 7 अक्टूबर, 2016 को पाकिस्तान ने स्वीकार किया किया चंदूलाल पाकिस्तान में मौजूद है। जिसके बाद जनवरी में चंदू बाबूलाल चव्हाण को पाकिस्तान ने भारत के हवाले कर दिया था।

बता दें कि सितंबर 2016 में भारत ने नियंत्रण रेखा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर सजिर्कल स्ट्राइक की थी जिसके कुछ घंटों बाद सिपाही कश्मीर में सीमा पार कर गया था। चंदू लाल चव्हाण महाराष्ट्र के धुले जिले के वोरबीर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम बाशन चव्हाण है। चंदू के भाई भी सेना में हैं जिनकी तैनाती फिलहाल गुजरात में है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH