NationalTop News

दिल्ली में 13 नवंबर से लागू होगा ऑड-ईवन, टू व्हीलर्स को छूट नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार के ऑड-इवेन स्कीम को हरी झंडी दे दी है जो 13-17 नवंबर तक लागू रहेगा। एनजीटी ने आदेश दिया है कि इस बार ऑड-इवेन के दौरान दो पहिया वाहनों, सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं को भी किसी तरह की छूट न दी जाएं।

इससे पहले मामले पर हो रही सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ऑड-इवेन से प्रदूषण का स्तर कितना कम होगा। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि- तो क्या हमें समझ लेना चाहिए कि राज्य सरकार ऑड-इवेन से होने वाले फायदे को लेकर निश्चिंत है और इससे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी?

दिल्ली सरकार की ओर से 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान कर दिया था। उसके इस ऐलान पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की नजरें तिरछी हो गई हैं। दिल्ली में सोमवार से ऑड-ईवन लागू होगा या नहीं, इसको लेकर एनजीटी शनिवार को फिर सुनवाई करेगा। एनजीटी नेे इस मामले दिल्ली सरकार ने 13 सवाल पूछे थे जिसके जवाब राज्य की केजरीवाल सरकार दे सकती है।

विशेषज्ञों की मानें तो शनिवार इसलिए अहम है, क्योंकि एनजीटी यदि सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो वह इस योजना को लागू करने से रोक सकती है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने वाहनों के लिए 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है।

इससे पहले शुक्रवार को एनजीटी ने इस ऑड-ईवन को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। एनजीटी ने सरकार से कहा कि वह पहले लागू कि गई ऑड ईवन के दौरान एयर क्वालिटी पर डिटेल रिपोर्ट एनजीटी को दे, जिससे ये साफ हो सके कि इस कदम से प्रदूषण में कितनी कमी आई थी। इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली सरकार से ये भी पूछा कि आखिर दो पहिया वाहनों और महिलाओं को इस व्यवस्था में छूट क्यों दी गई?

एनजीटी ने दिल्ली सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने ऑड-ईवन लागू किया था। एनजीटी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑड-ईवन लागू करने का कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने आपको ग्रेडेड प्लान बताया था और 100 चीजें बताई थीं। एनजीटी ने कहा कि जब प्रदूषण कम हो रहा है तो आप ऑड-ईवन लागू कर रहे और पिछले एक साल में आपने कुछ नहीं किया।

=>
=>
loading...
BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH