नई दिल्ली। दुनिया के अलग-अलग देशों में भले ही रेप पर गंभीर सजा दिए जाने का प्रावधान हो लेकिन स्वघोषित गणतंत्र सोमालीलैंड में रेप पहली बार अपराध घोषित हुआ है। हाल ही में यहां पहली बार बलात्कार के खिलाफ एक कानून पास किया गया है।
इसके पहले यहां रेप पीड़ित की शादी रेपिस्ट से ही कर दी जाती थी। नए कानून के अनुसार अब बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 30 साल की जेल होगी।
1991 में सोमालीलैंड ने खुद को सोमालिया से अलग कर दिया था, लेकिन इसे आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश की तरह मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी की सोमालिया में आज भी रेप के खिलाफ कोई कानून नहीं है।
सोमालीलैंड के संसद के स्पीकर बाशे मोहम्मद फराह ने बताया कि, देश में रेप की वारदातें बढ़ गई थी, और उन्हें उम्मीद है कि नए कानून से इसे रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ”इन दिनों हमने देखा कि लोग सामूहिक बलात्कार को अंजाम दे रहे थे. नए क़ानून का उद्देश्य रेप को पूरी तरह से रोकना है।”