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थाईलैंड: सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध

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बैंकॉक । थाईलैंड के थाई नेशनल लेजिस्लेटिव एसेंबली (एनएलए) ने देश में भीख पर प्रतिबंध लगाने और सड़कों पर गा-बजाकर कमाई करने वालों को लाइसेंस देकर नियमित करने वाले कानून को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह नया कानून भीख के लिए 75 साल पहले बने कानून के स्थान पर लाया गया है। इसमें भीख को अपराध की श्रेणी में रखने और भीख को बढ़ावा देने वालों को सजा देने का प्रावधान है।

सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगते हुए पकड़े जाने पर भिखारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि दूसरे देश से यहां आकर भीख मांगने वालों को उनके देश भेज दिया जाएगा। सड़कों पर गा-बजाकर कमाई करने वालों को भीख नहीं माना जाएगा, लेकिन इन कलाकारों को स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। एनएलए के सदस्य वैलॉप तांगखननुरक ने कहा कि सड़क पर गा-बजाकर कमाई करने वालों ने इस तरह के कानून का 75 साल तक इंतजार किया है।

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