मुंबई। आखिर महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए सीएम उद्धव को कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को गुरुवार की रात 8 बजे से 14 से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन शैली के प्रतिबंधों जैसे कर्फ्यू की घोषणा की। उन्होंने कहा, हालांकि मुंबई उपनगरीय ट्रेनें और सिटी बसें चलती रहेंगी, लेकिन आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छूट दी जाएगी। 14 की रात आठ बजे से पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी जाएगी। सुबह 7 से 8 बजे तक केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी।
राज्य में लॉकडाउन के बावजूद सेबी, बैंक, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर, आईटी कंपनियां खुली रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रख सकेंगे। रास्ते के ढाबे और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन टेक अवे फॉर्मेट में सुबह 7 से रात 8 बजे तक ही काम कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भी काम करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें कर्मचारियों के लिए साइट पर घर रहने का इंतजाम करना होगा।
इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। अगले एक महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी मुफ्त दी जाएगी। ठाकरे ने मंगलवार देर शाम राज्य को संबोधित करते हुए कहा, “लोगों की जान बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये प्रतिबंध वायरस की चेन तोड़ने के लिए जरूरी हैं।”