लखनऊ। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। यानी कि ाहसिह जल्द ही जेल कि सलाखों से बाहर आ जाएगा। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है।
यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप लगा है।
बता दें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया। एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया। एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं।