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सपा नेता आजम खां के बेटे अब्‍दुला आजम की गई विधायिकी, कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

लखनऊ। छजलैट केस में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता अब्दुल्ला आजम की स्वार विधानसभा सीट से सदस्यता रद्द कर दी गई है। उनके पिता और सपा नेता आजम खां की रामपुर विधानसभा सीट से विधायकी पहले ही अन्य मामलों में दोषसिद्धि के कारण जा चुकी है। रामपुर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में इस पर बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी पर जीत दर्ज की थी।

बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। अब्दुल्ला आजम विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया था कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की न्‍यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनायी थी और उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH