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विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, अधिकारियों को धमकी देने का मामला

मऊ। उप्र विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अंसारी की ओर से एमपी/ एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।

जिस पर सीजेएम श्वेता चौधरी ने उनके अधिवक्ता और सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया।

क्या था आरोप

आरोप था कि 3 मार्च 2022 को उप्र विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी।

पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH