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तोशाखाना केस में इमरान खान दोषी करार, कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड पर भेजा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कोर्ट ने तोशाखाना मामले में वहां के पूर्व पीएम इमरान खान दोषी करार दिया है और उन्हें 8 दिन की रिमांड में भेजा गया है। पीएम के तौर पर गिफ्ट बेचने का आरोप लगा था जिसमें कोर्ट में सुनवाई हुई है और इमरान दोषी पाए गए हैं। इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय में इस मामले में सुनवाई हुई और इमरान खान पर आरोप तय किए गए। कल अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अल-कादिर ट्रस्ट केस में कोर्ट ने आज की सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले के बाद खान के खिलाफ तोशखाना केस दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि उन्होंने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए उपहारों को बेचकर धन कमाया था और उसकी घोषणा करने में विफल रहे थे। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच राजधानी इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान, NAB ने इमरान को 14 दिन की रिमांड में भेजने का अनुरोध किया।

पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार देश की संपत्ति होती है और इसे स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया मिले इस उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे पूरा मूल्य चुकाना होता है और यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH