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समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 8 जून तक गिरफ्तारी पर रोक

मुंबई। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 8 जून तक सीबीआई वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। समेत वानखेड़े मामले की सुनवाई जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एम एम साठे कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि वह अभी PC एक्ट के 17a को लेकर हलफनामा दायर नहीं कर पायी है। 17a पर NCB ने हलफनामा दायर किया है। इस मामले में जांच एजेंसी और टाइम चाहती है लेकिन अरेस्ट से अंतरिम राहत को खत्म करना चाहती है। सीबीआई के वकील का कहना है कि अंतरिम राहत की वजह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

वहीं सीबीआई की इन दलीलों के बाद समीर वानखेड़े के वकील का कहना है कि वो लिखित में दे सकते हैं कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके साथ ही जज ने वाट्सएप चैट मीडिया में लीक होने पर आपत्ति जताई। जिस पर समीर वानखेड़े के वकील ने कहा कि वह मीडिया में नहीं गए हैं। बता दें कि वाट्सएप चैट याचिका का ही हिस्सा हैं। समीर वानखेड़े के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की जांच 25 अक्टूबर 2021 से चल रही है।

वहीं वाट्सएप चैट को याचिका में लगाने पर समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया है कि मुझ पर आरोप हैं कि मैंने किसी से पैसे मांगे। इसीलिए उस शख्स के साथ चैट लगाए गए हैं। इसके साथ ही उस दौरान सारी कार्रवाई एजेंसी के सीनियर अफसरों की जानकारी में हो रही थी इसीलिए वो चैट भी लगाए गए हैं। उनके वकील ने कहा कि सीबीआई ने 18 मई को बुलाया, जिसके बाद हम दिल्ली हाइकोर्ट गए। दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि आप बॉम्बे हाइकोर्ट जाइए। हम 19 को बॉम्बे हाइकोर्ट आ गए। शनिवार, रविवार को बुलाया गया, जहां मैं गया भी। बुधवार को बुलाया गया है मैं फ़िर जाऊंगा।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH