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‘आप’ सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 4 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आज उनकी हिरासत पूरी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में फिर से पेश किया गया. यहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है।

कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है। वहीं ईडी ने बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इससे पहले संजय को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह 52 दिन से हिरासत में हैं।

दरअसल, ईडी ने चार अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर छापेमारी और कई घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पांच अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था। फिर कई बार हिरासत की तारीख खत्म होने पर सिंह कोर्ट पहुंचे लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

ईडी का आरोप है कि संजय सिंह आबकारी नीति को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका थी और वह रिश्वत के लेन-देन से जुड़े हुए थे। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी खारिज करते आ रही है। ‘आप’ का कहना है कि केंद्र सरकार सियासी फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है।

 

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH