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जयपुर सीरियल ब्लास्ट : 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर। साल 2008 में जयपुर शहर में हुए वो दर्दनाक सीरियल बम धमाके, जिन्होंने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को दहला दिया था, अब उनके दोषियों को सजा मिल गई है।

जयपुर की विशेष अदालत ने चार आतंकियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह धमाके 13 मई 2008 को हुए थे, जब पूरे जयपुर में 8 जगहों पर एक साथ बम धमाके हुए थे, जिससे शहर में भय का माहौल बन गया था और देशभर में आक्रोश फैल गया था। इस हमले ने एक नई तरह की आतंकवादी गतिविधियों का खुलासा किया था।

सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने चार आतंकवादियों सरवर आजमी, सैफुरहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद को दोषी करार दिया। इन चारों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं और यूएपीए एक्ट के तहत दोषी माना गया, जिनमें धारा 120B (साजिश), 121-ए (देशद्रोह), 124-ए (राजद्रोह), 153-ए (समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने) और 307 (हत्या का प्रयास) शामिल हैं।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH