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रेप केस में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा

बेंगलुरु: जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित रेप केस में दोषी ठहराया है। यह मामला कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, जो रेवन्ना के खिलाफ पहला औपचारिक रेप केस माना जाता है। अब इस मामले में अदालत शनिवार को सजा का ऐलान करेगी।

प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले इस परिवार के सदस्य के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था। आरोप लगने के बाद से ही यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने जोरदार अभियान भी चलाया।

विशेष अदालत में इस केस की सुनवाई कई महीनों तक चली, जिसमें पीड़िता के बयान, फोरेंसिक सबूत और वीडियो क्लिप जैसे कई अहम सबूत पेश किए गए। अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों की समीक्षा के बाद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया। शुक्रवार को दिए गए फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, क्योंकि कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग फैसले को लेकर मौजूद थे।

इस फैसले के बाद जेडीएस पार्टी की छवि को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने पहले ही रेवन्ना से किनारा कर लिया था और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आने वाले चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

शनिवार को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। माना जा रहा है कि यह फैसला अन्य नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ चल रहे मामलों पर भी मिसाल कायम कर सकता है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि रेवन्ना को कितनी सजा सुनाई जाएगी और क्या वे इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH