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खान सर को बड़ी राहत: फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर जिला जज ने लगाई रोक

पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल, 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित मारपीट और फायरिंग की घटना को लेकर कदमकुआं थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में खान सर, जिनका वास्तविक नाम फैसल खान है, समेत दो अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच खान सर ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे फिलहाल उन्हें तत्काल गिरफ्तारी के खतरे से राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई के बाद आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH