Uttar Pradesh

कोयला कारोबारी को धमकी मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई पांच साल की सजा

लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी को कोयला व्यापारी के भाई को धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के ऊपर कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकी देने का आरोप था। ये मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में माफिया मुख्तार को दोषी करार दिया और पांच साल 6 महीने जेल की सजा सुनाई। बता दें कि बीते कुछ सालों में मुख्तार अंसारी को कई अलग-अलग मामलों में जेल की सजा मिल चुकी है।

बीते अक्टूबर महीने में भी एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। वहीं, कोर्ट की ओर से मुख्तार पर 5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था। ये मामला साल 2010 में मुख्तार से जुड़े गैंगस्टर एक्ट रे तहत दर्ज केस से जुड़ा था। मुख्तार अंसारी कई बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर कई अन्य अपराध के दर्जनों मामले दर्ज हैं। हालांकि, बीते कुछ समय से उनका बुरा वक्त चल रहा है। पुलिस द्वारा मुख्तार के कई अवैद्य संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। कुछ ही महीनों पहले आयकर विभाग ने भी मुख्तार की 100 करोड़ से अधिक की लगभग 23 संपत्तियों को लेकर जांच शुरू की थी।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH