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दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: BS-6 से कम गाड़ियों की एंट्री पर रोक, बिना PUC पेट्रोल-डीजल नहीं

दिल्ली की बिगड़ती हवा ने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब राजधानी में BS-6 से कम मानक वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगेगी। इसके साथ ही जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिलेगा।

इस फैसले की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार, 18 दिसंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-6 से कम श्रेणी के वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। खास तौर पर GRAP-3 और GRAP-4 लागू होने की स्थिति में इन नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा।

मंत्री ने साफ किया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बिना वैध PUC वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के मुताबिक, इस साल दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले साल की तुलना में करीब आठ महीने बेहतर रही है। हालांकि हाल के दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है।

एनसीआर के लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें

इस फैसले का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनसीआर के लाखों वाहन इससे प्रभावित होंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम में करीब 2 लाख निजी वाहन ऐसे हैं जो BS-6 मानकों पर खरे नहीं उतरते। इनमें बड़ी संख्या BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की है। इसके अलावा हजारों कमर्शियल वाहन और बसें भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी।

नोएडा और गाजियाबाद में भी असर

नोएडा में रजिस्टर्ड करीब 10 लाख वाहनों में से 4 लाख से ज्यादा वाहन BS-III और BS-IV कैटेगरी के हैं, जिनके लिए अब दिल्ली की राह बंद हो जाएगी। वहीं गाजियाबाद में भी 5.5 लाख से अधिक वाहन BS-6 मानकों को पूरा नहीं करते, जो इस प्रतिबंध की जद में आएंगे। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रदूषण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH