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दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान को दी बड़ी राहत, शिव स्तुति की धुन चुराने का मामला खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान को बड़ी राहत देते हुए पहले सिंगल जज बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। सिंगल जज ने फिल्म पोनियिन सेलवन 2 (PS 2) के गाने “वीरा राजा वीरा” को दगर बंधुओं की रचना “शिव स्तुति” से हूबहू समान मानते हुए कॉपीराइट उल्लंघन का दावा स्वीकार किया था।

हालाँकि, न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने रहमान की अपील पर सुनाया कि सिंगल जज का आधार सही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज ने गलती तब की जब उन्होंने माना कि किसी रचना को जो कलाकार प्रस्तुत करता है, वही उसका संगीतकार होगा। अगर इसे मान लिया जाए तो कॉपीराइट एक्ट में ‘कंपोजर’ की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी।

यह विवाद 25 अप्रैल के आदेश से जुड़ा था, जब जस्टिस सिंह की सिंगल जज बेंच ने उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन दगर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए रहमान और फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया था कि गाने के क्रेडिट में स्पष्ट उल्लेख किया जाए। उस आदेश में 117 पन्नों में विस्तृत तर्क दिए गए थे कि एक साधारण श्रोता के नजरिए से दोनों रचनाएं लगभग समान हैं।लेकिन डिवीजन बेंच ने अब इसे खारिज कर दिया है और रहमान की अपील मंजूर कर दी है। इसका मतलब है कि अब “वीरा राजा वीरा” के क्रेडिट में कोई बदलाव करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH