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मधुमिता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल से होंगे रिहा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मधुमिता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा करने के आदेश जारी कर दिया गया है। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अमरमणि करीब 19 साल से जेल में बंद हैं। कारागार प्रशासन ने अमरमणि को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है।

उधर, मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का कहना है कि वो इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई भी है। निधि शुक्ला ने इस बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में अच्छा आचरण करनेवाले कैदियों की रिहाई पर विचार करने की सलाह सरकार को दी थी। जिसके बाद अमरमणि त्रिफाठी ने भी अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के आधार पर 10 फरवरी 2023 को रिहाई का आदेश दिया गया था। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होने के बाद अवमानना की याचिका दाखिल की गई और अंतत: 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया। जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई का आदेश पारित किया गया।

कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी को उम्रकैद की सजा मिली थी। लखीमपुर की रहनेवाली मधुमिता अमरमणि के संपर्क में आईं और उनका रिश्ता प्रेम में बदल दिया। इस बीच मधुमिता गर्भवति हो गईं और उनपर गर्भपात का दबाव बढ़ा। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस बीच 9 मई 2003 को 7 महीने की गर्भवती मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH