NationalTop News

लखनऊ में हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध मस्जिद ध्वस्त, रात में चला बुलडोजर

लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र बीकेटी तहसील में ग्राम सभा की जमीन पर बनी एक मस्जिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम दो बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया।

यह मामला बीकेटी तहसील के ग्राम अस्ती स्थित गाटा संख्या 648 की जमीन से जुड़ा था, जहां मस्जिद का निर्माण किया गया था। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि संबंधित पक्ष जमीन पर अपना वैध अधिकार साबित नहीं कर सका। इसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए।

कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मस्जिद को जमींदोज कर दिया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पहले सीतापुर जिले में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी, जहां सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को बुलडोजर से हटाया गया था। लहरपुर क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

प्रशासन के अनुसार, नैगांव बेहटी गांव में बनी यह इमारत उस जमीन पर खड़ी थी, जो तालाब के लिए आरक्षित थी। ग्राम सभा की शिकायत और तहसील अदालत के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

=>
=>
loading...
BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH