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गोवा में विदेशी महिला से दुष्कर्म फिर उसकी हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास

गोवा। गोवा में एक विदेशी महिला से दुष्कर्म तथा उसकी हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई है। आयरलैंड-ब्रिटेन की नागरिक से रेप-मर्डर के मामले में सोमवार को एक स्थानीय निवासी विकट भगत को दोषी ठहराया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। विकट भगत को सात साल पुराने आयरलैंड-ब्रिटेन की नागरिक से रेप-मर्डर मामले में दोषी ठहराया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, आइरिश-ब्रिटिश महिला नागरिक का शव 14 मार्च 2017 को दक्षिण गोवा के कैनाकोना गांव के एक वन क्षेत्र में मिला था। नॉर्थवेस्ट आयरलैंड के डोनेगल की रहने वाली 28 वर्षीय महिला मार्च 2017 में गोवा घूमने आई थी । इस दौरान भगत ने उससे दोस्ती की। इसके बाद एक दिन भगत ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, विदेशी महिला पर पत्थर से हमला किया गया था। इस कारण उसकी मौत हो गई। महिला का शव खून से लथपथ और निर्वस्त्र अवस्था में मिला था। उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान भी थे।

कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने इस मामले के दोषी को सबूत नष्ट करने के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया है कि इस मामले में बहुत सावधानी के साथ एक-एक सबूत को इकट्ठा किया गया। इसके बाद जांच को पूरा किया गया और पुलिस दोषी को सजा दिलाने में कामयाब रही। कोर्ट ने दोषी पर दुष्कर्म तथा हत्या के लिए 25,000 रुपये और सबूत नष्ट करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH