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अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा

लखनऊ। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पांच बार के विधायक अंसारी पर 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश की हत्या का आरोप लगा था।

इस हत्याकांड में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पूर्वांचल में सभी की निगाहें सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम के फैसले पर टिकी रहीं। हर कोई जानने को उत्सुक था कि कोर्ट में क्या होगा।

मुख्तार की सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है। मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी।

बता दें कि कांग्रेस नेता अवधेश राय की 3 अगस्त साल 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने के लहुराबीर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी और पांच और लोगो के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

 

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH