लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने कहा, कानून कहता है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना संवैधानिक अधिकार नहीं है।
याचिकाकर्ता इरफान द्वारा दायर याचिका में बदायूं जिले के बिसौली उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा 3 दिसंबर, 2021 को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई थी।
एसडीएम ने इससे पहले धोरानपुर गांव की नूरी मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने से मना कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि एसडीएम का आदेश अवैध था और यह मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है।




