मुंबई। 1 से 2 अक्टूबर की रात के बीच जैसा कि आरोप है जब सलमान खान जब कांकाणी गांव के गुरु जम्भेश्वर नगर में अपनी जिप्सी से काले हिरण का शिकार कर रहे थे तो उनके साथ सोनाली बेंद्रे, नीलम, और सैफ अली खान भी मौजूद थे। जिन पर आरोप है कि उन्होंने सलमान को शिकार के लिए उकसाया था।
इनके अलावा वहां एक शख्स और वहां मौजूद था जिसने पूरे घटनाक्रम को अपनी आखों से देखा था। इस शख्स का अनाम है छोगाराम। छोगाराम ने सलमान के खिलाफ गवाही दी। उसने बताया कि गोली की आवाज से लगभग 50 लोग आ गए थे। जब कोर्ट में केस के शुरुआत में गवाही दी थी तब एक एक हर्फ़ याद था। अब 20 साल बाद बुढ़ापे और बीमारियों के चलते सब कुछ याद नहीं है।
जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार को अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। वहीँ सलमान पर कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सलमान को इस मामले में जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें बेल मिल मिल गई है। बेल के लिए सलमान के वकील पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे।
अदालत ने इस मामले के अन्य चार आरोपी बॉलीवुड सितारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया है।