गांधीनगर, 20 अप्रैल (आईएएनएस)| गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 2002 के बहुचर्चित नरोडा पाटिया नरसंहार मामले में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है।
एक निचली अदालत ने कोडनानी को साल 2002 में गोधरा रेल नरसंहार के बाद भीड़ को उकसाने के आरोप में दोषी करार दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
उच्च न्यायालय ने बाबूभाई पटेल उर्फ बाबू बजरंगी को दोषी पाते हुए उनकी सजा का बरकरार रखा है।
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