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शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुनवाई बुधवार को

सर्वोच्च न्यायालय, शहाबुद्दीन की जमानत, सुनवाई बुधवार को, राम जेठमलानी, पटना उच्च न्यायालयshahabuddin supreme court
सर्वोच्च न्यायालय, शहाबुद्दीन की जमानत, सुनवाई बुधवार को, राम जेठमलानी, पटना उच्च न्यायालय
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नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह हत्या के एक मामले में राजद के बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व विधायक मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत के खिलाफ बिहार सरकार की एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। जब बचाव पक्ष के वकील ने अपने मुवक्किल शहाबुद्दीन को ‘मीडिया ट्रायल’ का पीड़ित बताते हुए एक सप्ताह का समय मांगा तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने कहा कि वे एक दिन के लिए भी सुनवाई स्थगित करना पसंद नहीं करेंगे।

न्यायालय ने कहा, “चूंकि आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं। हम इस मामले की सुनवाई स्थगित नहीं करना चाहते हैं। मामले के कई गवाह सामने आए हैं। आप प्रत्येक चीज को मिटा देना चाहते हैं।” हालांकि, बाद में बचाव पक्ष के वकील राम जेठमलानी के निवेदन पर न्यायधीशों ने संकेत दिया कि वे बुधवार तक मामले की सुनवाई स्थगित कर देंगे। इस मामले में जेठमलानी न्यायालय में शहाबुद्दीन की ओर से पेश होने जा रहे हैं और उन्हें मामले के तथ्यों से अब भी वाकिफ होना है।

याचिकाकर्ता और मारे गए राजीव रोशन के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से पटना उच्च न्यायालय के सात सितम्बर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में शहाबुद्दीन को जमानत दी थी। लेकिन न्यायमूर्ति घोष ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया और कहा, “इस स्तर पर हम स्थगन का कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं।” वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाडे ने भूषण की दलील का विरोध करते हुए कहा कि वह स्थगन इसलिए भी चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहार की कई अदालतों से शहाबुद्दीन को मिली जमानत के कुछ आदेशों को प्रस्तुत करना है।

शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने के लिए चंद्रकेश्वर प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि राजीव रोशन हत्या मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। राजीव, चंद्रकेश्वर प्रसाद के तीसरे बेटे थे और शहाबुद्दीन के वफादारों ने उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी। शहाबुद्दीन को दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। राजद के बाहुबली नेता के वफादारों ने ही चंद्रकेश्वर प्रसाद के दो बेटों की हत्या की थी और राजीव दोहरे हत्याकांड का एक मात्र चश्मदीद गवाह था।

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