IANS News

उप राज्यपाल व दिल्ली सरकार को साथ मिलकर काम करना चाहिए : शीला दीक्षित

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बुधवार को कहा कि अगर उप राज्यपाल और सरकार साथ मिलकर काम नहीं करेंगे और झगड़ा करते रहेंगे तो दिल्ली को परेशानियों से जूझना पड़ेगा।

कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने कहा कि उप राज्यपाल की शक्तियों को कम करने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस तथ्य की पुनरावृत्ति करता है कि दिल्ली सरकार की शक्तियों की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती। उन्होंने उप राज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली सरकार के बीच अधिक सहयोग की वकालत की।

कांग्रेस नेता ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट फैसला दिया है। संविधान के अनुच्छेद 239एए के मुताबिक, दिल्ली एक राज्य नहीं है। यह केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए दिल्ली सरकार की शक्तियों की तुलना अन्य राज्यों के साथ नहीं की जा सकती। भूमि और कानून व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर उप राज्यपाल के अंतर्गत आती है।

उन्होंने कहा, लेकिन, जब कोई विषय उप राज्यपाल या शहर की सरकार के अंतर्गत आता है तो अगर उसपर दोनों मिलकर साथ काम नहीं करते और झगड़ा करते हैं तो दिल्ली को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

शीला ने कहा, आपको कांग्रेस की तरह रास्ता तलाशना होगा, जिसने दिल्ली में 15 साल का शासन किया और उसका उप राज्यपाल से कभी टकराव नहीं हुआ। झगड़े के मामले में हमने खुद ही समस्या का समाधान किया। कभी कभी सरकार को और कभी उप राज्यपाल को अपने कदम पीछे खींचने होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने बुधवार को आदेश दिया कि दिल्ली के शासन की असली शक्तियां निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास हैं और उप राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं।

=>
=>
loading...