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फर्जी डिग्री मामले में स्मृति ईरानी के खिलाफ याचिका खारिज

स्मृति ईरानी, अदालत से बड़ी राहत, फर्जी डिग्री मामला, याचिका खारिजsmriti irani happy
स्मृति ईरानी, अदालत से बड़ी राहत, फर्जी डिग्री मामला, याचिका खारिज
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नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को आज अदालत से बड़ी राहत मिली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में स्मृति ईरानी को समन करने की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी। ईरानी द्वारा चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

लेखक अहमर खान ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि ईरानी ने जानबूझकर आयोग के सामने 2004, 2011 और 2014 में दायर हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में विसंगतिपूर्ण जानकारी दी थी।

अदालत के पहले के निर्देश के अनुसार स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में कुछ रिकॉर्ड पेश किया था। इसके बाद अदालत ने इस पर 18 अक्टूबर को आदेश सुनाने का फैसला किया था।

अदालत ने छह अक्टूबर को चुनाव आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मामले में स्पष्टीकरण के लिए कुछ दस्तावेजों की जरुरत है। स्वतंत्र लेखक अहमर खान की तरफ से की गई शिकायत की शुरुआती सुनवाई के दौरान अदालत को चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में ईरानीद्वारा दायर दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं।

हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे में वेबसाइट पर सूचना मौजूद है। अदालत के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी ईरानी के 1996 के बीए पाठ्यक्रम से संबंधित दस्तावेज सौंपे थे, क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनावों में दायर हलफनामे में जिक्र रिकॉर्ड अब तक नहीं मिला है।

अदालत ने पिछले साल 20 नवम्बर को शिकायतकर्ता की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली थी। इसमें चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ईरानीकी योग्यता से संबंधित रिकॉर्ड लाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। मंगलवार को अदालत ने अपने फैसले में स्मृति को समन करने से मना करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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