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स्वतंत्रता दिवस से पहले पढ़ लें ये खबर, वर्ना तीन साल के लिए जेल जाने को रहें तैयार

नई दिल्ली। कल 15 अगस्त है। हम और आप कल आज़ादी के जश्न में डूबे होंगे। कल घर-घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा फहराने की छूट सभी को है लेकिन ऐसा करते समय सभी को नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि तिरंगे के अपमान पर आपको तीन साल तक की सज़ा हो सकती है। सजा के साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि तिरंगा जरूर फहराएं लेकिन नियमों का ध्यान भी जरूर रखें।

देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया (भारतीय ध्वज संहिता) नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के कुछ नियम-कायदे निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। किसी भी स्थिति में फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराएं। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा। जिसका अनुपात 3:2 ही होना चाहिए। इसके अलावा भी तिरंगा फहराने के कुछ और नियम हैं जिनका आपलं न करने पर आपको जेल की हवा खाने पड़ सकती है।

मंत्रालय ने साफ-साफ निर्देश दिए है कि भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत तिरंगे के अपमान के मामलों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। केंद्र ने तिरंगे की नियमावली भी भेजी है, जिसका पालन कड़ाई से करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने जारी एडवाइजरी में लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों तक में जागरूकता का अभाव है। भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा-2 के प्रावधानों के तहत अगर तिरंगे के सम्मान में कोताही बरती जाती है। तो आरोपी को 3 साल की सजा या जुर्माना देना पड़ेगा।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH