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उप्र : अखिलेश के प्रस्तावित होटल पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

लखनऊ, 18 अगस्त (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होटल बनने से पहले ही विवादों में घिर गया है। अदालत ने फिलहाल होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है और याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। हजरतगंज में विक्रमादित्य मार्ग पर प्रस्तावित इस होटल को लेकर अदालत में दाखिल की गई याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि वीवीआईपी हाईसिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत किस अधिकारी ने दे दी। इस मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव, पिता मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट समेत कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया गया है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन पर पीआईएल वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, अखिलेश और डिंपल यादव ने होटल के नक्शे को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में आवेदन किया है।

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